ब्रेकिंग: हाई कोर्ट ने खरड़ MC चुनावों पर रोक लगाई
बाबूशाही ब्यूरो
मोहाली (पंजाब), 15 मई, 2026: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने वार्डों के परिसीमन और मतदान के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर कई गांवों के निवासियों द्वारा दायर एक याचिका के बाद, खरड़ नगर परिषद के चुनावों पर रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, कई गांवों की ग्राम पंचायतों के भंग होने के बाद उन्हें नगर परिषद में मिला लिया गया था, लेकिन आरोप है कि इन गांवों के निवासियों को नगर निकाय चुनावों में मतदान का अधिकार नहीं दिया गया।
इस मामले को प्रभावित ग्रामीणों द्वारा हाई कोर्ट के समक्ष लाया गया; ग्रामीणों ने वार्ड बनाने की प्रक्रिया को चुनौती दी और दावा किया कि नगर परिषद की सीमा में शामिल होने के बावजूद, उन्हें चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा गया था।
इस मुद्दे का संज्ञान लेते हुए, हाई कोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई होने तक खरड़ नगर परिषद के चुनावों पर रोक लगा दी है।
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