पंजाब महिला आयोग ने LPU और चितकारा यूनिवर्सिटी में छात्रों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर खुद संज्ञान लिया और रिपोर्ट मांगी
रवि जाखू
चंडीगढ़, 28 सितंबर, 2026: पंजाब राज्य महिला आयोग ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU), फगवाड़ा और चितकारा यूनिवर्सिटी, राजपुरा में हाल की घटनाओं और छात्रों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर खुद संज्ञान लिया है।
आयोग ने पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 12 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कपूरथला और पटियाला जिलों के वरिष्ठ सिविल और पुलिस अधिकारियों को जांच करने और 30 सितंबर, 2026 तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
LPU की घटना के लिए, आयोग ने FIR की कॉपी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की जानकारी और जांच की स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। इसने अधिकारियों से महिला हॉस्टलों में सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी मांगी है, जिसमें CCTV निगरानी, सुरक्षाकर्मी और आने-जाने पर नज़र रखने की व्यवस्था शामिल है।
आयोग ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे शिकायत करने वाली/पीड़ित छात्रा की प्राइवेसी और सुरक्षा सुनिश्चित करें और जांच के दौरान उसे किसी भी तरह के दबाव, ज़बरदस्ती या धमकी से बचाएं। इसने छात्रों के विरोध-प्रदर्शन, झड़पों और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है।
चितकारा यूनिवर्सिटी के मामले में, आयोग ने सोशल मीडिया पर छात्राओं के लापता होने या उनके साथ कोई अप्रिय घटना होने के आरोपों से जुड़ी पुलिस शिकायतों की जानकारी मांगी है।
पटियाला के अधिकारियों से ऑनलाइन फैल रहे दावों की पुष्टि करने वाली स्टेटस रिपोर्ट और छात्रों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए यूनिवर्सिटी और अधिकारियों द्वारा उठाए गए एहतियाती कदमों की जानकारी भी मांगी गई है।
आयोग ने कहा कि वह शिक्षण संस्थानों में महिलाओं और लड़कियों की गरिमा, अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। संबंधित डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) को निर्देश दिया गया है कि वे 30 सितंबर तक आयोग की चेयरपर्सन को अपनी रिपोर्ट सौंपें।
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