पंजाब कैबिनेट ने 'जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल-2026' को मंज़ूरी दी; दोषियों को उम्रकैद होगी
चंडीगढ़, 11 अप्रैल, 2026 – मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब कैबिनेट ने आज जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (अमेंडमेंट) बिल-2026 में कड़े बदलावों को मंज़ूरी दे दी है। इन बदलावों में श्री ग्रंथ साहिब जी के सम्मान और पवित्रता को बनाए रखने और बेअदबी के लिए ज़िम्मेदार लोगों को कड़ी सज़ा दिलाने के लिए उम्रकैद तक की सज़ा का प्रावधान है। यह संशोधन बिल सोमवार को पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन में पेश किया जाएगा। यह फ़ैसला आज यहां मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया।
इस बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ऑफ़िस ने बताया, “पहले भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और दूसरे पवित्र ग्रंथों की बेअदबी की कई घटनाएं हुई हैं, जिससे लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है और समाज में अशांति का माहौल बना है।” हालांकि इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 298, 299 और 300 ऐसे मामलों से निपटते हैं, लेकिन ये सेक्शन ऐसे अपराधियों से सख्ती से निपटने के लिए कड़ी सज़ा के लिए काफ़ी नियम नहीं देते हैं।
पूरी तरह सोच-विचार और सलाह-मशविरे के बाद, भगवंत सिंह मान सरकार ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता की रक्षा करने और समाज में आपसी सम्मान, भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव पक्का करने के लिए सही कदम उठाने का फैसला किया है।
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