पंजाब कैबिनेट ने दुकान कर्मचारियों के काम के घंटों में संशोधन को मंजूरी दी
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 4 जून, 2025 – पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1958 में संशोधन करके छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत दी गई है।
उन्होंने कहा कि यह संशोधन दुकानदारों को इंस्पेक्टर राज से मुक्त करने के लिए किया गया है। पहले अगर दुकानदार कोई कर्मचारी रखते थे तो उन्हें इंस्पेक्टर को हिसाब देना पड़ता था। अब अगर दुकान में 20 या 20 से कम कर्मचारी या हेल्पर हैं तो कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा और कोई इंस्पेक्टर उन्हें परेशान नहीं करेगा।
इस फैसले से करीब 95 फीसदी दुकानदारों को फायदा होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम की अवधि 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है, जिससे आमदनी बढ़ेगी। कुल काम का समय 12 घंटे होगा।
उन्होंने कहा कि 20 से ज्यादा कर्मचारियों वाली दुकानों को अब 24 घंटे में परमिशन मिल जाएगी। अगर आवेदन के दौरान कोई गलती हुई है तो उसे सुधारने का मौका भी दिया जाएगा। इससे अदालतों में जाने वाले मामलों की संख्या में कमी आएगी।
अब इंस्पेक्टर राज नहीं होगा, सिर्फ तरक्की होगी।'' उन्होंने कहा कि संशोधित अधिनियम को विधानसभा में लाया जाएगा और पारित होने के बाद इसे लागू किया जाएगा।
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