पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल को मंजूरी:1 नहीं तीन साल के लिए मिलेगी NOC
चंडीगढ़, 27 अक्तूबर, 2024ः पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल-2024 को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मंजूरी दे दी है। इस बिल के लागू होने से अब हर साल की बजाय तीन साल बाद फायर से जुड़ी एनओसी लेनी होगी। बिल में फायर से जुड़ी गतिविधियों का निरीक्षण करने और खराब प्रदर्शन पर सजा देने के लिए नियामक ढांचा भी बनाया जाएगा।इसके अलावा लड़कियों की भर्ती से जुड़े नियम भी बदलेंगे
					
								
								
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