हरियाणाः इन कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों में बड़ा बदलाव
चंडीगढ़, 04 फरवरी,2026ः हरियाणा में दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु में सरकार ने बदलाव कर दिया है। बदलाव के बाद ऐसे कर्मचारियों की रिटायरमेंट अब 60 वर्ष के बजाय 58 वर्ष होगी। राज्य सरकार ने दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) संशोधन नियम, 2026 के रूप में एक नई रोजगार व्यवस्था लागू की है। वित्त विभाग की ओर से इसकी मंजूरी दे दी गई है।
कम से कम 70% या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग कर्मचारी और दृष्टिहीन कर्मचारी" 58 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे। हालांकि इस बदलाव में ग्रुप-डी के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को राहत दी गई है। ग्रुप डी के कर्मचारी और न्यायिक अधिकारी 60 वर्ष की आयु में रिटायर होते रहेंगे।
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