हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में गुरुद्वारा साहिब हटाकर गोल चक्कर बनाने के आदेश दिए
चंडीगढ़, 19 अक्टूबर, 2024: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सेक्टर 63 स्थित गुरुद्वारा सांझा साहिब को हटाने और उस स्थान पर एक गोल चक्कर बनाने का आदेश दिया है।
यह मामला हाई कोर्ट में 25 साल तक चला, जिसका फैसला अब आया है.
चरणजीत कौर नाम की गुरुद्वारा प्रशासक ने 1999 में इसे लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. चंडीगढ़ प्रशासन का कहना है कि यह जगह चंडीगढ़ प्रशासन की जगह है. इस स्थान पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए एक गोलचक्कर का निर्माण किया जाना है।
हाई कोर्ट ने प्रशासन की दलीलों से सहमति जताते हुए गुरुद्वारे को हटाने का आदेश दिया.
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