ब्रेकिंग: ट्राइडेंट लिमिटेड को बड़ी राहत, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शो-कॉज नोटिसों पर लगाई रोक; 10 जुलाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 10 जून, 2026: ट्राइडेंट लिमिटेड को एक बड़ी अंतरिम राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) द्वारा जारी शो-कॉज नोटिसों के संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने निर्देश दिया है कि 10 जुलाई, 2026 तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक (Coercive) कार्रवाई नहीं की जाएगी।
बुधवार को ट्राइडेंट लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित किया।
सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल मनींदरजीत सिंह बेदी, जिन्हें डीएजी सतनाम प्रीत सिंह चौहान ने सहयोग किया, ने राज्य सरकार की ओर से नोटिस स्वीकार किया और मामले में स्टेटस रिपोर्ट/जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
राज्य सरकार की ओर से यह प्रारंभिक आपत्ति भी उठाई गई कि याचिका सुनवाई योग्य (Maintainable) नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के समक्ष प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई योग्यता के प्रश्न को फिलहाल खुला रखा और ट्राइडेंट लिमिटेड को अंतरिम संरक्षण प्रदान कर दिया।
अपने आदेश के अंतिम भाग में अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका के साथ संलग्न परिशिष्ट P-8 से P-24 तक के शो-कॉज नोटिसों के संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक रहेगी तथा याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई, 2026 को निर्धारित की गई है।
ट्राइडेंट लिमिटेड ने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 27 मई को जारी 17 शो-कॉज नोटिसों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कंपनी का आरोप है कि ये नोटिस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए जारी किए गए और उसे अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर नहीं दिया गया।
कंपनी ने यह भी दलील दी कि प्रस्तावित कार्रवाई से उसकी औद्योगिक गतिविधियों के साथ-साथ हजारों कर्मचारियों और श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। ट्राइडेंट ने अपने पक्ष में एक NABL-मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें पर्यावरणीय मानकों के निर्धारित सीमा के भीतर होने का दावा किया गया।
हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल ट्राइडेंट लिमिटेड के खिलाफ जारी विवादित शो-कॉज नोटिसों पर कार्रवाई स्थगित रहेगी और अगली सुनवाई तक कंपनी के विरुद्ध कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जा सकेगा।
यह उल्लेखनीय है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर अपनी रिट याचिका में ट्राइडेंट लिमिटेड ने आरोप लगाया है कि उसके विरुद्ध शुरू की गई कार्रवाई राजनीतिक रूप से प्रेरित है और उसे परेशान करने के उद्देश्य से की जा रही है। कंपनी ने यह भी तर्क दिया है कि यह कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि ऐसी कार्रवाई शुरू करने से पहले पूर्व सूचना देना और पक्ष रखने का उचित अवसर प्रदान करना अनिवार्य था।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ अधिवक्ता मनीषा गांधी ने इस कार्रवाई को "दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित" बताया।
याचिका में आगे कहा गया है कि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) द्वारा शुरू की गई कार्रवाइयों की यह श्रृंखला ट्राइडेंट समूह के संस्थापक-अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता के भाजपा संसदीय दल में शामिल होने के बाद शुरू हुई। कंपनी का आरोप है कि इन कार्यवाहियों का उद्देश्य उसके संस्थापक तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित इस औद्योगिक समूह को परेशान करना था।
Click to Follow बाबूशाही हिन्दी फेसबुक पेज →