ब्रेकिंग: गुरदासपुर में अगले आदेश तक रोजाना रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा ब्लैकआउट
यह ब्लैकआउट केवल सुरक्षा तैयारियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, इस दौरान किसी को घबराने की जरूरत नहीं है- डिप्टी कमिश्नर
रोहित गुप्ता
गुरदासपुर, 8 मई - भारत-पाक सीमा पर संवेदनशील स्थिति के कारण भारत सरकार व पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन गुरदासपुर ने नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 08 मई 2025 से अगले आदेश तक गुरदासपुर जिले में रात्रि 9 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक पूर्ण रूप से 'ब्लैकआउट' के आदेश जारी किए हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर श्री दलविंदरजीत सिंह ने बताया कि यह ब्लैकआउट आज 8 मई 2025 को रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा तथा अगले आदेशों तक यह रोजाना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह 'ब्लैकआउट' आदेश केंद्रीय जेल गुरदासपुर और अस्पतालों में लागू नहीं होगा।
लेकिन ये विभाग केन्द्रीय जेल गुरदासपुर और अस्पतालों की खिड़कियां रात्रि 9 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक बंद रखेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अच्छी तरह ढकी हुई हों ताकि प्रकाश की कोई किरण बाहर न आ सके। उन्होंने जिला निवासियों से अपील की कि वे ब्लैकआउट के दौरान अपने घरों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद करके सुरक्षा अभ्यास में सहयोग करें। उपायुक्त ने कहा कि यह ब्लैकआउट सुरक्षा तैयारियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, इस दौरान किसी को घबराने की जरूरत नहीं है।
Kk
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