Delhi में GRAP-3 लागू, जानें क्या-क्या रहेंगी पाबंदियां
Babushahi Bureau
नई दिल्ली, 11 नवंबर, 2025 : दिल्ली की हवा आज (मंगलवार) सुबह "बेहद जहरीली" हो गई, जिससे राजधानी एक बार फिर स्मॉग की मोटी परत में लिपट गई है। इसी के चलते अब केंद्र सरकार (Central Government) ने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में तत्काल प्रभाव से GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान- स्टेज III) के कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं।
मंगलवार सुबह 9 बजे तक, दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 425 दर्ज किया गया, जो "गंभीर" (Severe) श्रेणी में आता है। यह सोमवार के AQI (362) के मुकाबले बहुत बड़ी छलांग है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बताया कि हवा की गति शांत होने और ठंडे मौसम के कारण प्रदूषक (pollutants) सतह के पास ही जम गए हैं, जिससे हालात बिगड़ गए।
GRAP-3 लागू: जानें क्या-क्या हुआ 'बैन'
GRAP-3 के तहत, दिल्ली-एनसीआर में कई गतिविधियों पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है:
1. कंस्ट्रक्शन पर रोक: सभी गैर-जरूरी (non-essential) निर्माण और तोड़फोड़ (construction and demolition) गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
2. खनन पर रोक: स्टोन क्रशर (stone crushers) और खनन (mining) गतिविधियों को भी बंद कर दिया गया है।
3. गाड़ियों पर बैन: दिल्ली और आसपास के जिलों में BS-III पेट्रोल कारों और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों (four-wheelers) के उपयोग पर भी प्रतिबंध है। (केवल आवश्यक सेवाओं और विकलांग व्यक्तियों को छूट मिलेगी)।
4. डीजल जेनरेटर: डीजल जेनरेटर (diesel generators) के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह बैन लगा दिया गया है।
5वीं तक के स्कूल 'हाइब्रिड मोड' पर
CAQM ने सलाह दी है कि कक्षा 5 तक की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में स्थानांतरित किया जाए। अभिभावक अब अपनी सुविधा के मुताबिक, बच्चों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास का विकल्प चुन सकते हैं।
सड़कों पर पानी का छिड़काव तेज
इन पाबंदियों के अलावा, प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों की मशीनों से सफाई (mechanical sweeping) और पानी का छिड़काव (water sprinkling) तेज कर दिया गया है। CAQM ने कहा कि अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो अगले 24 घंटों में स्थिति और भी खराब हो सकती है, इसलिए यह कदम उठाए गए हैं।
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