Suspended DIG अभी जेल में ही रहेंगे: जमानत अर्जी खारिज
चंडीगढ़, 3 जनवरी, 2025: चंडीगढ़ CBI कोर्ट ने पंजाब पुलिस के सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर की बेल अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को करीब ढाई घंटे तक मामले की सुनवाई की। भुल्लर के वकील ने दलील दी कि CBI ने जिस "सर्विस पानी" शब्द को रिश्वत बताया है, उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। इसका मतलब जरूरी नहीं कि रिश्वतखोरी हो।
हालांकि, CBI के वकील ने कहा कि भुल्लर इतने ऊंचे पद पर थे और एक पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) के बेटे थे, इसलिए जांच एजेंसी ने गिरफ्तारी करने से पहले सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। उनकी रिश्वतखोरी तेजी से हुई, जिसकी वजह से DIG के पद पर बैठे भुल्लर की गिरफ्तारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बाद में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि भुल्लर अभी जेल में ही रहेंगे।
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