कंचनप्रीत कौर को हाई कोर्ट से बड़ी राहत
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 18 फरवरी, 2026: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को कंचनप्रीत कौर को दो FIR के सिलसिले में अग्रिम ज़मानत दे दी, जिसके बाद शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने इस घटनाक्रम को “बड़ी नैतिक जीत” बताया और राज्य सरकार पर राजनीतिक निशाना साधने का आरोप लगाया।
यह राहत FIR नंबर 261 और 240 में दी गई। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसका FIR नंबर 261 में कंचनप्रीत कौर को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। उनकी ओर से पेश हुए सीनियर वकील अर्शदीप सिंह क्लेर और वकील दमनबीर सिंह सोबती की दलीलों के बाद, कोर्ट ने अग्रिम ज़मानत की अर्जी मंज़ूर कर ली।
इस आदेश के साथ, कंचनप्रीत कौर को अब चुनाव के दौरान उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में ज़मानत मिल गई है।
इस फ़ैसले पर रिएक्ट करते हुए शिरोमणि अकाली दल ने आरोप लगाया कि FIR राजनीतिक दुश्मनी की वजह से दर्ज की गई थीं। पार्टी ने दावा किया कि परिवार को जानबूझकर टारगेट किया गया क्योंकि कंचनप्रीत कौर की माँ सुखविंदर कौर रंधावा ने SAD कैंडिडेट के तौर पर तरनतारन उपचुनाव लड़ा था।
अकाली दल के मुताबिक, सरकार का कोर्ट में यह बयान कि उसने उनकी गिरफ़्तारी की मांग नहीं की, मामलों की कमज़ोरी दिखाता है। पार्टी ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश चुनावी प्रक्रिया के दौरान राजनीति से प्रेरित कार्रवाई को सामने लाता है।
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