संगरूर: भगवंत मान सरकार ने सीमेंट प्लांट का CLU रद्द किया
बाबूशाही नेटवर्क
चंडीगढ़, 31 मार्च, 2026: पंजाब सरकार ने संगरूर ज़िले में एक सीमेंट प्लांट लगाने के लिए दी गई 'ज़मीन के इस्तेमाल में बदलाव' (CLU) की अनुमति को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया है। इस CLU के तहत पहले खेती की ज़मीन को औद्योगिक इस्तेमाल के लिए बदलने की अनुमति दी गई थी।
आदेश की कॉपी यहाँ पढ़ें-
https://drive.google.com/file/d/1INeGMPa0uSLXq0TZe0IgxAfm9IGMYIfJ/view?usp=sharing
यह फ़ैसला स्थानीय निवासियों के लगातार विरोध के बाद लिया गया है। इस विरोध की अगुवाई 93 वर्षीय हरबिंदर सिंह सेखों ने की थी, जिन्होंने कानूनी तरीकों से इस प्रोजेक्ट को चुनौती दी थी। हालाँकि, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शुरू में उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और CLU को सही ठहराया था, लेकिन बाद में यह मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया।
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने पर, याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने उनके पक्ष में फ़ैसला सुनाते हुए, सीमेंट प्लांट के लिए दिए गए CLU को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2026 में अपना फ़ैसला सुनाया था।
कोर्ट के फ़ैसले के बाद, 'टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग' के वरिष्ठ नगर योजनाकार ने अब देह कलां गाँव में प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए दिए गए CLU को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है।
खास बात यह है कि इस प्लांट की नींव दिसंबर 2021 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रखी थी।
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