Himachal: Kullu Breaking : कुल्लू अस्पताल परिसर में धारा 163 लागू: क्षेत्रीय अस्पताल के 100 मीटर दायरे में 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक
बाबूशाही ब्यूरो
कुल्लू: 08 जुलाई 2026 : क्षेत्रीय अस्पताल में प्रसूता महिला की मौत के मामले को लेकर प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन से पहले जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्पताल के 100 मीटर दायरे में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने मंगलवार को यह आदेश जारी करते हुए कहा कि अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के निर्बाध संचालन और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
प्रशासन के अनुसार, महिला की मौत के मामले में ग्रामीणों द्वारा 8 जुलाई को धरना-प्रदर्शन किए जाने की सूचना मिली थी। वहीं, सोशल मीडिया पर भी बड़े स्तर पर जन आंदोलन की अपील वाले संदेश प्रसारित होने की जानकारी पुलिस अधीक्षक ने प्रशासन को दी थी। इसे देखते हुए एहतियातन यह निर्णय लिया गया।
स्थिति पर नजर रखने के लिए एसडीएम कुल्लू निशांत कुमार को 8 जुलाई के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उन्हें पुलिस और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
ये गतिविधियां रहेंगी पूरी तरह प्रतिबंधित
- अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, सभा, नारेबाजी या विरोध-प्रदर्शन नहीं होगा।
- बैनर, पोस्टर और प्लेकार्ड प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी।
- अस्पताल से 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और अन्य ध्वनि-विस्तारक उपकरणों के उपयोग पर रोक रहेगी।
- अस्पताल परिसर में पूर्ण शांति, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना अनिवार्य होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्रीय अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। (SBP)
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