चंडीगढ़ कोर्ट ने डॉ. गुरप्रीत कौर के ख़िलाफ़ मजीठिया, खैरा और जस्टिस रंजीत के बिना पुष्टि वाले बयानों पर रोक लगाई
बाबूशाही नेटवर्क
चंडीगढ़, 9 सितंबर, 2026: चंडीगढ़ की एक स्थानीय अदालत ने अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया, कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा और जस्टिस (रिटायर्ड) रंजीत सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर के ख़िलाफ़ बिना पुष्टि वाले आधार पर बयान देने या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से रोक दिया है।
डॉ. गुरप्रीत कौर ने ऐसी रोक लगवाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। इस मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर, 2026 को तय की गई है।
अपने आदेश में अदालत ने कहा, "प्रतिवादियों को तब तक के लिए रोका जाता है कि वे सोशल मीडिया, प्लेटफ़ॉर्म या किसी अन्य माध्यम से रिश्वत की कथित मांग से जुड़ा कोई भी बिना पुष्टि वाला मानहानिकारक कंटेंट प्रकाशित, प्रसारित या जारी न करें, जिससे वादी के हितों को नुकसान पहुँचता हो; यह रोक अदालत के अगले आदेश तक लागू रहेगी।"
- Download Babushahi Hindi App
-
-
Click to Follow बाबूशाही हिन्दी फेसबुक पेज →