बकरा-ईद पर दिल्ली सरकार की सख्त एडवाइजरी: अवैध बलि पर रहेगी कड़ी नजर, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
बाबूशाही ब्यूरो
दिल्ली, 6 जून 2025:
बकरा-ईद के अवसर पर दिल्ली सरकार ने कानून व्यवस्था, सार्वजनिक स्वच्छता और पशु कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने साफ किया है कि इस बार त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अवैध बलि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सरकार की एडवाइजरी में दिए गए अहम दिशा-निर्देश:
गाय और ऊँट की कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित: इनकी कुर्बानी को अपराध माना जाएगा और संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सिर्फ अधिकृत स्लॉटर हाउस में ही अनुमति: किसी भी अन्य स्थान पर जानवरों की कुर्बानी गैर-कानूनी मानी जाएगी।
सार्वजनिक स्थलों पर बलि पर रोक: सड़कों, पार्कों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी करना सख्त मना है।
पुलिस को दिए गए विशेष निर्देश: किसी भी अवैध कुर्बानी की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश।
सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और त्योहार को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और कानून के दायरे में रहकर मनाएं। साथ ही पशु क्रूरता अधिनियम व दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट के उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान है।
पुलिस और नगर निगम की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि त्योहार के दौरान कोई अव्यवस्था या कानून उल्लंघन न हो।
दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए यह कदम आमजन की सुरक्षा, स्वच्छता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
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