Chandigarh में Air Show से पहले लागू किए गए ये कड़े प्रतिबंध, पढ़ें..
Babushahi Bureau
SAS नगर (पंजाब), 15 सितंबर, 2025 : चंडीगढ़ एयर फोर्स स्टेशन पर 26 सितंबर, 2025 को होने वाले एयर शो (Air Show) की तैयारियों के मद्देनजर, मोहाली (SAS नगर) जिला प्रशासन ने कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है, ताकि एयर शो के दौरान विमानों के लिए एक सुरक्षित उड़ान वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
क्या हैं प्रमुख प्रतिबंध?
1. कबूतरों और पक्षियों को दाना डालने पर रोक: एयरपोर्ट परिसर और उसके आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में कबूतरों या किसी भी अन्य पक्षी को दाना खिलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
2. अवैध मांस की दुकानें होंगी बंद: हवाई क्षेत्र के पास चल रही सभी अनधिकृत मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है।
3. कचरा फेंकने पर होगी कार्रवाई: नगर निकायों को स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission) के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। लोगों से भी अपील की गई है कि वे ऐसी कोई गतिविधि न करें जिससे पक्षी आकर्षित हों।
27 सितंबर तक लागू रहेंगे आदेश
जिला मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सभी प्रतिबंध 27 सितंबर, 2025 तक लागू रहेंगे।
हालांकि, यह आदेश कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों, वायु सेना के जवानों, एसपीजी (SPG) और अन्य अधिकृत अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि एयर शो के दौरान पक्षियों के विमानों से टकराने (Bird Hit) की किसी भी संभावित घटना को रोका जा सके।
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