Himachal: Flavoured Tobacco Banned : इस जिले में फ्लेवर्ड तंबाकू पर प्रतिबंध; DC ने दिए निर्देश, जिला में फ्लेवर्ड तंबाकू की नहीं होगी खरीद फरोख्त
बाबूशाही ब्यूरो
मंडी : 30 जुलाई 2026 : मंडी में फ्लेवर्ड तंबाकू को वैन कर दिया है। स्वाद वाले तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का यह फैसला राष्ट्रीय तंबाकू परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद लिया है। इस फैसले के चलते हिमाचल प्रदेश में मंडी पहला जिला बन गया है, जहां पर स्वाद वाले तंबाकू उत्पादों की खरीद फरोख्त के साथ ही इसके भंडारण पर भी रोक लगा दी गई है।
मंडी डीसी अपूर्व देवगन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण निवारक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मंडी सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जिला स्तरीय उडऩदस्ता द्वारा की गई जांच, जब्ती कार्यवाही, राष्ट्रीय तंबाकू परीक्षण प्रयोगशाला और नोएडा की परीक्षण रिपोर्टों तथा उपलब्ध अन्य अभिलेखों के विस्तृत परीक्षण के उपरांत जारी किया गया है।
मंडी जिला ये उत्पाद नहीं बिक पाएंगे
मंडी डीसी के आदेशानुसार जिला की सीमा में ऐसे सभी स्वादयुक्त धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगाई गई है। प्रतिबंधित किए गए तंबाकू उत्पादों में स्वाद, सुगंध, ठंडक अथवा अन्य फ्लेवरिंग एजेंट मिलाकर जिन्हें अधिक आकर्षक बनाया गया हो, उनके भंडारण, परिवहन, वितरण, आपूर्ति, विक्रय के लिए प्रदर्शन एवं बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश कूल लिप फिल्टर टोबैक सहित इसी प्रकार के सभी स्वादयुक्त धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों पर लागू होगा।
जन स्वास्थ्य सबसे जरूरी
मंडी उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि यह कदम केवल कानून के अनुपालन तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढिय़ों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। (SBP)
- Download Babushahi Hindi App
-
-
Click to Follow बाबूशाही हिन्दी फेसबुक पेज →