अगर आपने भी अब तक नहीं भरा ITR, तो लग सकता है भारी जुर्माना! पढ़ें आयकर विभाग का नया Alert
Babushahi Bureau
नई दिल्ली, 15 सितंबर, 2025 : अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return - ITR) फाइल नहीं किया है, तो आपके पास बस आज रात तक का ही समय है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने स्पष्ट कर दिया है कि आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा (Deadline) 15 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। विभाग ने सोशल मीडिया पर चल रही उन सभी खबरों को 'फर्जी' (Fake) करार दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि अंतिम तारीख को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है।
अफवाहों पर ध्यान न दें: आयकर विभाग
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर एक पोस्ट में कहा, "एक फर्जी खबर चल रही है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि (जो मूल रूप से 31 जुलाई, 2025 थी और बाद में 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ाई गई थी) को आगे बढ़ाकर 30 सितंबर, 2025 कर दिया गया है।
हम स्पष्ट करते हैं कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 ही है"। विभाग ने करदाताओं (Taxpayers) से आग्रह किया है कि वे केवल आधिकारिक हैंडल @IncomeTaxIndia से मिलने वाली जानकारी पर ही भरोसा करें और किसी भी अपुष्ट पोस्ट से गुमराह न हों।
अब तक 6 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल
शनिवार तक आकलन वर्ष 2025-26 के लिए 6 करोड़ से अधिक आईटीआर पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने इस उपलब्धि के लिए करदाताओं और टैक्स पेशेवरों (Tax Professionals) को धन्यवाद दिया। साथ ही, जिन लोगों ने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें अंतिम समय की भीड़ से बचने और जुर्माने (Penalty) व ब्याज से बचने के लिए जल्द से जल्द इसे पूरा करने की सलाह दी है।
करदाताओं की सहायता के लिए 24/7 हेल्पडेस्क
करदाताओं की मदद के लिए आयकर विभाग का हेल्पडेस्क (Helpdesk) 24 घंटे काम कर रहा है। विभाग ने बताया कि कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन (WebEx sessions) और ट्विटर/एक्स के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि लोगों को आईटीआर फाइलिंग, टैक्स भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में कोई परेशानी न हो। यदि आप आज रिटर्न दाखिल करने से चूक जाते हैं, तो आपको बाद में विलंबित आईटीआर (Belated ITR) दाखिल करने के लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है।
MA
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