Cyber Crime मामला : Kolkata के बाप-बेटे को Chandigarh के जिला एवं सत्र न्यायाधीश से मिली अग्रिम जमानत
Babushahi Bureau
चंडीगढ़, 6 नवंबर, 2025 : चंडीगढ़ (Chandigarh) की एक अदालत ने साइबर क्राइम (Cyber Crime) के एक मामले में फंसे कोलकाता (Kolkata) निवासी बाप-बेटे को बड़ी राहत दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों, बिस्वजीत दास और दिनेश दास, की अग्रिम जमानत (anticipatory bail) याचिका को स्वीकार कर लिया है।
2022 का था मामला, 2024 में हुई FIR
यह मामला साल 2022 का है, जब बिस्वजीत और दिनेश दास के बैंक खाते में एक अज्ञात खाते से लगभग ₹2,40,000 रुपये ट्रांसफर (transfer) हुए थे। इस लेनदेन के संबंध में, साल 2024 में चंडीगढ़ पुलिस (Chandigarh Police) ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्देश पर दोनों के खिलाफ एक FIR दर्ज की थी।
https://drive.google.com/file/d/1C6GIOrLsL6_5ZhCW9-kjV1i0WRDFVkDX/view?usp=drivesdk
कोर्ट ने मंजूर की अग्रिम जमानत
FIR दर्ज होने के बाद, दोनों बाप-बेटे ने एडवोकेट मोहम्मद उज़ैर (Advocate Mohammed Uzair) के माध्यम से चंडीगढ़ आकर अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।
यह फैसला इसलिए अहम है, क्योंकि साइबर क्राइम के मामलों में आजकल नियमित जमानत (regular bail) आसानी से नहीं मिलती है।
चंडीगढ़ में Cyber Crime चरम पर
अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान समय में साइबर अपराध (cyber crime) अपने चरम पर है। अकेले चंडीगढ़ में ही रोजाना 10 से 15 FIR दर्ज की जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन मामलों में ज्यादातर वरिष्ठ नागरिकों (senior citizens) को निशाना बनाया जाता है, खासकर उन लोगों को जिनके खातों में बड़ी रकम जमा होती है।
https://drive.google.com/file/d/1pVik5UGZP8qePbuNesHNXZXyE5WCiRl6/view?usp=drivesdk
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