गुरदासपुर में कंबाइन से रात में गेहूं की कटाई पर रोक
रोहित गुप्ता
गुरदासपुर (पंजाब), 18 अप्रैल, 2026: जिला प्रशासन ने रात के समय कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग करके गेहूं की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके तहत शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच कटाई की अनुमति नहीं होगी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत गुरसिमरन सिंह ढिल्लों द्वारा जारी यह आदेश 5 अप्रैल से 10 जून, 2026 तक लागू रहेगा।
अधिकारियों ने बताया कि यह कदम उन चिंताओं के जवाब में उठाया गया है कि रात के समय कटाई करने से अक्सर कच्चा या हरा गेहूं कट जाता है, जिससे अनाज की गुणवत्ता प्रभावित होती है। खराब गुणवत्ता वाली उपज को अक्सर खरीद एजेंसियां अस्वीकार कर देती हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है और कुल उत्पादन पर भी असर पड़ता है।
प्रशासन ने इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, नगर निगम के अधिकारियों, कृषि अधिकारियों और ब्लॉक-स्तरीय अधिकारियों को नियमित जांच के माध्यम से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित समय के दौरान यदि कोई कंबाइन मशीन चलती हुई पाई गई, तो उसे तत्काल जब्त कर लिया जाएगा; साथ ही, आदेश का पालन सुनिश्चित करने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी।
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