1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल के होने वाले नागरिकों को वोटर के तौर पर रजिस्टर करने के लिए 12 सितंबर तक अप्लाई करना होगा: पंजाब की CEO अनिंदिता मित्रा
"युवाओं की भागीदारी एक जीवंत और मजबूत लोकतंत्र की नींव है" – अनिंदिता मित्रा
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 9 सितंबर 2026: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, पंजाब में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) 2026 के तहत 13 अगस्त 2026 को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बारे में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर 2026 है।
यह जानकारी पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), IAS सुश्री अनिंदिता मित्रा ने दी। उन्होंने आगे बताया कि फाइनल वोटर लिस्ट 12 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी।
उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपनी जानकारी वेरिफाई करें और 12 सितंबर 2026 तक कोई भी दावा या आपत्ति जमा करें। उन्होंने खासकर उन युवाओं से आग्रह किया जो 1 अक्टूबर 2026 को या उससे पहले 18 साल के हो गए हैं या हो जाएंगे, कि वे नए वोटर के तौर पर नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 जमा करें।
भारत के विदेशी नागरिक (NRI) जो योग्य हैं, वे भी फॉर्म 6A जमा करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
कोई भी व्यक्ति जिसका नाम 13 अगस्त 2026 को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में पहले से है, वह जानकारी में सुधार, पता बदलने या अन्य जानकारी अपडेट करने के लिए फॉर्म 8 जमा कर सकता है।
आवेदन https://voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन, ECINET मोबाइल ऐप के जरिए, बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) के माध्यम से ऑफलाइन, या ERO/AERO के ऑफिस में जमा किए जा सकते हैं।
सुश्री मित्रा ने जोर देकर कहा: "वोटिंग सिर्फ एक नागरिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि एक मौलिक संवैधानिक अधिकार है जिसके जरिए युवा नागरिक देश के शासन और भविष्य को सक्रिय रूप से आकार देते हैं।"
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