अमृतसर में बिना हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल या डीज़ल नहीं मिलेगा
पुलिस कमिश्नर ने सख्त आदेश जारी किए; सही नंबर प्लेट के बिना वाहनों को ईंधन देने पर रोक
बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कानूनी कार्रवाई; पेट्रोल पंपों पर CCTV रिकॉर्डिंग ज़रूरी
बाबूशाही नेटवर्क
अमृतसर, 22 सितंबर, 2026: पुलिस कमिश्नर ने अमृतसर में वाहनों की नंबर प्लेट को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार, जिन वाहनों पर सही और साफ दिखने वाली हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं होगी, उन्हें पेट्रोल, डीज़ल या CNG नहीं दिया जाएगा।
यह आदेश अमृतसर कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी पेट्रोल पंपों, डीज़ल स्टेशनों और CNG स्टेशनों पर लागू होगा। जिन वाहनों पर आगे और पीछे नंबर प्लेट नहीं होगी, या जिनकी नंबर प्लेट टूटी, मुड़ी हुई, ढकी हुई, बदली हुई या उससे छेड़छाड़ की गई होगी, उन्हें भी ईंधन नहीं दिया जाएगा।
पुलिस के अनुसार, ऐसे वाहनों का इस्तेमाल हिट-एंड-रन की घटनाओं, चेन स्नेचिंग, चोरी और डकैती जैसी आपराधिक गतिविधियों में किया जा सकता है। साफ न दिखने वाली नंबर प्लेट से CCTV-आधारित पहचान और ANPR-आधारित ट्रैफिक नियमों को लागू करने में भी दिक्कतें आती हैं।
सभी पेट्रोल पंपों और CNG स्टेशनों को पंजाबी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में कम से कम 3x3 फीट आकार के सूचना बोर्ड लगाने होंगे। ईंधन स्टेशनों पर CCTV/ANPR कैमरे चालू रहने चाहिए और वाहनों की रिकॉर्ड की गई फुटेज को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा।
सही रजिस्ट्रेशन या अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर वाले नए वाहनों को इस रोक से छूट दी गई है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और अन्य ज़रूरी इमरजेंसी वाहनों को भी छूट मिलेगी।
नियम तोड़ने वालों पर BNSS की धारा 223 और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है।
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