चुनाव आयोग की बैठक में बड़े फैसले! वोटरों की सुविधा के लिए घर-घर जाएंगे BLO
नई दिल्ली/चंडीगढ़, 26 सितंबर 2026- इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) ने 26 सितंबर 2026 को दोपहर 3:00 बजे एक हाई-लेवल मीटिंग की, जिसमें वोटर सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार और वोटर रोल में बदलाव (SIR) के बारे में कई ज़रूरी फ़ैसले लिए गए। इस मीटिंग में लिए गए सभी फ़ैसलों को पूरे इलेक्शन कमीशन ने एकमत से मंज़ूरी दे दी है।
कमीशन ने फ़ैसला किया है कि जिन लोगों को चल रहे SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न) के दौरान अनमैप्ड या लॉजिकल गड़बड़ियों के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, उन्हें अब ERO (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफ़िसर) या AERO ऑफ़िस जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे मामलों में, BLO (बूथ लेवल ऑफ़िसर) खुद वोटरों के घर जाकर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करेंगे और इन डॉक्यूमेंट्स को ERO द्वारा बाद में फ़ैसले के लिए 'ECINet' पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
किसी खास मामले में, अगर सुनवाई की ज़रूरत हुई, तो यह बेहतर होगा कि ऑनलाइन मोड से की जाए। इसके लिए, ऑनलाइन सुनवाई के सिस्टम को और मज़बूत किया जा रहा है। इसके अलावा, अगर वोटर खुद मौजूद नहीं है, तो वह अपनी तरफ से सुनवाई में शामिल होने के लिए अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य को ऑथराइज़ कर सकता है।
डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स (DEOs) को गरीब, बेघर और दिहाड़ी मज़दूरों को वोटर रोल में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। DEOs ज़रूरत के हिसाब से नाइट शेल्टर में रहने वाले लोगों, मज़दूरों और निचले तबके के लोगों के लिए स्पेशल कैंप और हेल्प डेस्क लगाएंगे।
दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए क्लेम की डेडलाइन बढ़ाई गई
इलेक्शन कमीशन ने अलग-अलग राज्यों के चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स (CEOs) से रिक्वेस्ट मिलने के बाद तारीखें बढ़ा दी हैं। दिल्ली के CEO के अनुरोध पर, दावे और आपत्तियां दर्ज करने की डेडलाइन 30 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी गई है, जबकि नोटिस और दावों के निपटारे की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2026 तय की गई है। महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दर्ज करने की डेडलाइन 12 अक्टूबर 2026 तक और उनके निपटारे की डेडलाइन 10 नवंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है।
मीटिंग में बताया गया कि बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रोसेस सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। जो युवा पहली बार वोटर बन रहे हैं या जिनके नाम किसी भी कारण से छूट गए हैं, वे ‘कंटीन्यूअस अपडेट’ प्रोसेस के तहत संबंधित ERO को अप्लाई कर सकते हैं। CEO, DEO और ERO को ऐसे वोटरों के रजिस्ट्रेशन के लिए तुरंत एक स्पेशल ड्राइव शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
गोवा का ज़िक्र करते हुए बताया गया कि वहां बचे 97 वोटरों में से 81 वोटरों ने पहले ही फॉर्म 6 भर दिया है और बाकी के लिए BLO घर-घर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने SIR से जुड़े फॉर्म 6 की घोषणा को भी सही ठहराया है।
इलेक्शन कमीशन के IT सिस्टम ECINET के कामकाज का रिव्यू करने के लिए सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर (DEC) की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें IIT/IIIT के इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट शामिल होंगे। यह कमेटी यह पक्का करेगी कि पोर्टल सभी कानूनी नियमों के हिसाब से काम कर रहा है। इसके अलावा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी के लिए यह तय किया गया है कि कमीशन की आगे की सभी मीटिंग का एजेंडा पहले से जारी किया जाएगा, सभी अधिकारियों की APAR (एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट) 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएंगी, और अधिकारियों के विदेश दौरों के लिए कमीशन की पहले से मंज़ूरी ज़रूरी होगी।
- Download Babushahi Hindi App
-
-
Click to Follow बाबूशाही हिन्दी फेसबुक पेज →