President Of India : राष्ट्रपति के कुल्लू दौरे से पहले सुरक्षा अलर्ट, ड्रोन-हथियारों पर रोक
5 से 8 अक्तूबर तक मनाली-अटल टनल क्षेत्र में लागू रहेंगे प्रतिबंध; खुदाई और पैराग्लाइडिंग समेत कई गतिविधियां भी प्रतिबंधित
बाबूशाही ब्यूरो
कुल्लू, 26 सितंबर 2026: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के 6 से 8 अक्तूबर तक प्रस्तावित कुल्लू प्रवास को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सुरजीत सिंह राठौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर 5 से 8 अक्तूबर तक हथियार, ड्रोन और अन्य हवाई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम में अटल टनल रोहतांग और मनाली स्थित माता हिडिंबा मंदिर का दौरा शामिल है। इसके मद्देनजर संबंधित क्षेत्रों और संभावित यात्रा मार्गों पर विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।
ड्रोन, पैराग्लाइडर और गुब्बारे उड़ाने पर रोक
आदेश के तहत निर्धारित क्षेत्रों में ड्रोन, मानवरहित विमान, पैराग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारे और इसी तरह के अन्य हवाई उपकरणों को उड़ाने, संचालित करने या इस्तेमाल करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यह रोक अटल टनल, माता हिडिंबा मंदिर, मनाली तथा राष्ट्रपति के प्रस्तावित मार्गों से जुड़े अन्य क्षेत्रों में लागू होगी। प्रतिबंध 5 अक्तूबर से 8 अक्तूबर तक या राष्ट्रपति का संबंधित क्षेत्रों का प्रवास समाप्त होने तक, जो भी बाद में हो, प्रभावी रहेगा।
हथियार और गोला-बारूद पर भी पाबंदी
पुलिस थाना मनाली के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निर्धारित क्षेत्रों में आम नागरिकों के हथियार एवं गोला-बारूद ले जाने या उनका इस्तेमाल करने पर भी रोक रहेगी। हालांकि पुलिस, अर्धसैनिक बल, सरकारी ड्यूटी पर तैनात सेना के जवान और राष्ट्रपति के दौरे से संबंधित कार्यों के लिए अधिकृत एवं तैनात कर्मियों को इससे छूट दी गई है।
सड़क किनारे खुदाई भी नहीं होगी
सुरक्षा के लिहाज से राष्ट्रपति के संभावित मार्गों और उन क्षेत्रों में जहां उनके जाने की संभावना है, खुदाई, नाली खोदने और इसी तरह के कार्यों पर भी निर्धारित अवधि में रोक रहेगी। प्रशासन के अनुसार खुदाई से भूमिगत दूरसंचार लाइनों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक संचार सेवाएं प्रभावित होने का खतरा रहता है।
अधिकृत एजेंसियों को छूट
सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, आपातकालीन सेवाओं, संचार और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं अथवा राष्ट्रपति के प्रवास से जुड़े कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी से अधिकृत सरकारी संस्थाओं और व्यक्तियों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। हालांकि उन्हें भी निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
आदेश तोड़ा तो होगी कार्रवाई
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने कहा कि परिस्थितियों की तात्कालिकता को देखते हुए आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है। प्रतिबंधित अवधि में आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
एक नजर में सुरक्षा प्रतिबंध
- 5-8 अक्तूबर: हथियार और गोला-बारूद पर रोक
- 5-8 अक्तूबर: ड्रोन और अन्य हवाई गतिविधियां प्रतिबंधित
- अटल टनल-मनाली: प्रमुख प्रतिबंधित क्षेत्र
- पैराग्लाइडर/हॉट एयर बैलून: उड़ान पर रोक
- खुदाई और नाली खोदने के कार्य: प्रतिबंधित
- 6-8 अक्तूबर: राष्ट्रपति का प्रस्तावित कुल्लू प्रवास
(SBP)
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