हिमाचल में भूकंप से नहीं हिलेंगे नए भवन; NBC नियमों का पालन अनिवार्य, इंजीनियरों को मिलेगी ट्रेनिंग
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला: 12 जून 2026 : भूकंप संभावित हिमाचल प्रदेश में जान-माल की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है।
इसके तहत अब सरकारी, संस्थागत और निजी भवनों के निर्माण में भूकंपरोधी डिजाइन और निर्माण मानकों का पालन अनिवार्य होगा। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रदेश के भूकंपीय क्षेत्र-4 और 5 में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। भवन निर्माण की स्वीकृति से पहले योग्य इंजीनियरों द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा की जांच कराई जाएगी। वहीं, बड़े सार्वजनिक, व्यावसायिक और निजी भवनों के लिए थर्ड पार्टी स्ट्रक्चरल वेरिफिकेशन की व्यवस्था भी लागू की जाएगी।
सरकार ने निर्माण कार्यों से जुड़े राजमिस्त्रियों, सरिया बांधने वाले कारीगरों और अन्य श्रमिकों को भूकंपरोधी निर्माण तकनीकों का प्रशिक्षण और प्रमाणन देने के निर्देश दिए हैं, ताकि भवन निर्माण में सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन हो सके।
इसके अलावा अस्पतालों, स्कूलों, प्रशासनिक भवनों और आपातकालीन आश्रयों जैसे महत्वपूर्ण भवनों का नियमित सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को एनबीसी के क्रियान्वयन और तैयारियों की स्थिति पर समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। राष्ट्रीय भवन संहिता भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा जारी की जाती है और इसमें भूकंपरोधी निर्माण, अग्नि सुरक्षा, स्वच्छता, वेंटिलेशन, जल संरक्षण, विद्युत सुरक्षा तथा दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाओं से जुड़े विस्तृत प्रावधान शामिल हैं। अब प्रदेश में नए भवनों के निर्माण और स्वीकृति प्रक्रिया में इन मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। (SBP)
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