Himachal: Accused Sentenced With 20 Years Rigorous Imprisonment : कुल्लू पोक्सो मामले में दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
बाबूशाही ब्यूरो
कुल्लू: 11 जून 2026 : विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत ने एक मामले में ठाकुर दास को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी ने बताया कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 6 और 8 के तहत दोषी ठहराया गया।
मामले के अनुसार 2 अक्तूबर 2020 को पीड़िता की माता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि बच्ची ने उसके साथ 2 अलग-अलग अवसरों पर यौन उत्पीड़न किए जाने तथा घटना का खुलासा करने पर माता-पिता की हत्या करने की धमकी देने की बात कही थी।
बच्ची ने बताया था कि आरोपी ने पूर्व में भी कई बार उसके साथ अनुचित स्पर्श किया था।शिकायत के आधार पर पुलिस थाना कुल्लू में एफआईआर संख्या 290/2020 दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान 8 गवाहों के बयान दर्ज करवाए, जिनके आधार पर विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। (SBP)
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