बाढ़ से तबाही : Supreme Court ने Punjab समेत चार राज्यों को जारी किया Notice
Babushahi Bureau
नई दिल्ली, 4 सितंबर 2025 : उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ से मची विनाशकारी तबाही पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गंभीर चिंता जताते हुए एक बड़ी टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने पहली नजर में इस आपदा के लिए पहाड़ों पर बड़े पैमाने पर हुई पेड़ों की अवैध कटाई (Illegal Felling) को जिम्मेदार ठहराया है। इस गंभीर मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, अदालत ने केंद्र सरकार के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और पंजाब की राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर तीन हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
"यह एक बहुत ही गंभीर मामला है" - CJI
मामले की सुनवाई के दौरान CJI बी.आर. गवई ने कहा, "यह ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई का संकेत है।" उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में लकड़ी के लट्ठे (Block) पानी में बहते दिख रहे हैं, जो एक बहुत ही गंभीर मामला लगता है। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता को संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर इसके कारणों का पता लगाने का निर्देश दिया।
प्रकृति से हस्तक्षेप पर सरकार ने भी जताई सहमति
इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव से इस पर विस्तृत जानकारी लेंगे। उन्होंने अदालत की चिंता से सहमति जताते हुए कहा, "हमने प्रकृति के साथ इतना हस्तक्षेप किया है कि अब वह हमें नुकसान पहुंचा रही है।"
उत्तर भारत में आसमानी आफत का कहर
यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उत्तर भारत के कई राज्य आसमान से बरस रही आफत का सामना कर रहे हैं।
1. प्रभावित राज्य: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में स्थिति सबसे गंभीर है।
2. आपदा का रूप: बादल फटने (Flash Flood), भारी बारिश और भूस्खलन (Landslide) जैसी घटनाओं ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है।
3. नया अलर्ट जारी: इस बीच, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने एक बार फिर उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड की नई चेतावनी जारी की है, जिससे संकट के बादल और भी घने हो गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप के बाद अब यह उम्मीद की जा रही है कि पहाड़ी राज्यों में अनियंत्रित निर्माण और पेड़ों की कटाई जैसे मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा।
MA
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