मेरठ 'ब्लू ड्रम मर्डर केस': सौरभ राजपूत की हत्या के लिए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मौत की सज़ा
बाबूशाही नेटवर्क
मेरठ, 14 अक्टूबर, 2026 (ANI): मेरठ की एक अदालत ने बुधवार को सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में - जिसे 'ब्लू ड्रम मर्डर केस' के नाम से जाना जाता है - मुस्कान और साहिल को मौत की सज़ा सुनाई।
वकील कृष्ण कुमार दुबे ने यह भी बताया कि दोनों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। "अदालत ने धारा 302 के तहत 50,000 रुपये और धारा 238A के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।"
उन्होंने कहा, "यह एक ऐतिहासिक फ़ैसला है। पूरा देश इसे देख रहा था; जनता की नज़रें इस बात पर टिकी थीं कि इस अपराध को अंजाम देने वालों को क्या सज़ा मिलेगी। वे सदमे की हालत में लग रहे थे; वे हैरान थे। मौत की सज़ा का सामना कर रहे व्यक्ति की मानसिक स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बचाव पक्ष ने तर्क दिए थे - जैसे कि हत्या को किसी ने नहीं देखा और दोनों आरोपियों की बेटियाँ हैं - लेकिन इन सभी तर्कों को खारिज कर दिया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत इतने मज़बूत, महत्वपूर्ण और सटीक थे कि उन्होंने उनके अपराध को पूरी तरह साबित कर दिया।"
आगे विस्तार से बताते हुए, दुबे ने कहा कि मुख्य आधार हत्या का तरीका ही था।
उन्होंने कहा, "उसने अपने पति की हत्या की - जिससे उसने प्यार करके शादी की थी - और फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके शरीर के तीन टुकड़े कर दिए और अवशेषों को एक नीले ड्रम में छिपा दिया। यह बहुत सोच-समझकर रची गई साज़िश और रणनीति थी। उसने शांत और स्थिर दिमाग से हत्या को अंजाम दिया। इसलिए, ऐसी पहले से सोची-समझी हत्या के लिए मौत की सज़ा ही उचित सज़ा थी।"
वकील ने इसे देश के अदालती फ़ैसलों में एक महत्वपूर्ण फ़ैसला बताया।
उन्होंने कहा, "किसी महिला को मौत की सज़ा मिलना अपने आप में एक मिसाल कायम करने वाली घटना है। उसकी बेटी के बारे में बात करें तो वह छह साल तक अपनी माँ के साथ रह सकती है।" इससे पहले कोर्ट ने उस मामले की सुनवाई की थी जिसमें मुस्कान पर साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की साज़िश रचने और उनकी लाश को नीले ड्रम में छिपाने का आरोप था। ट्रायल के दौरान कोर्ट में 22 गवाह पेश किए गए।
मेरठ का नीला ड्रम मर्डर केस 29 साल के पूर्व मर्चेंट नेवी ऑफ़िसर सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़ा है, जिसमें उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनके स्कूल के साथी रहे पार्टनर साहिल शुक्ला आरोपी हैं। (ANI)
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