Himachal: Breaking : हमीरपुर-बिलासपुर में 100 नए ई-रिक्शा परमिट, दोनों जिलों के नौ उपमंडलों में संविदा वाहन परमिट के तहत मिलेगी अनुमति
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला : 13 अक्टूबर 2026 :
सरकार ने हमीरपुर और बिलासपुर जिलों के विभिन्न उपमंडलों में नए ई-रिक्शा चलाने का रास्ता खोल दिया है। सरकार ने दोनों जिलों के चयनित उपमंडलों में संविदा वाहन परमिट के तहत यात्री ई-रिक्शा परमिट जारी करने की अनुमति दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी की है।
संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण निर्धारित शर्तों के तहत नए ई-रिक्शा परमिट जारी कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 113 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है। यह अधिसूचना परिवहन विभाग की चार दिसंबर, 2025 को जारी अधिसूचना के क्रम में जारी की गई है। नई व्यवस्था के तहत हमीरपुर और बिलासपुर जिलों के नौ उपमंडलों में ई-रिक्शा परमिट देने का प्रावधान किया है।
अधिसूचना में नए ई-ऑटो रिक्शा परमिट की कुल संख्या 100 निर्धारित की गई है। सरकार की अधिसूचना में हमीरपुर जिले के हमीरपुर, नादौन, बड़सर, भोरंज और सुजानपुर उपमंडलों को शामिल किया गया है।
बिलासपुर जिला के बिलासपुर, घुमारवीं, झंडूता, श्रीनयनादेवी जी स्वारघाट उपमंडलों में भी ई-रिक्शा परमिट जारी किए जा सकेंगे। संबंधित उपमंडलों में नए पंजीकरण के लिए केवल ई-रिक्शा को ही अनुमति दी जाएगी। राज्य के शेष उपमंडलों में ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, यह प्रतिबंध उन ऑटो रिक्शा पर लागू नहीं होगा, जो पहले से वैध परमिट के आधार पर प्रदेश में चल रहे हैं।
उपमंडल मुख्यालय से 20 किलोमीटर का दायरा तय
जिस उपमंडल के तहत ई-रिक्शा का पंजीकरण या संचालन की अनुमति दी जाएगी, उसका मुख्यालय स्थायी रूप से निर्धारित होगा। (SBP)
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