ट्राइडेंट को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत; PPCB ने 3 दिन तक कोई कड़ी कार्रवाई न करने का दिया आश्वासन
बबुशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 1 मई 2026:
Punjab and Haryana High Court में सुनवाई के दौरान Punjab Pollution Control Board ने शुक्रवार को Trident Limited को बड़ी राहत देते हुए आश्वासन दिया कि अगले तीन दिनों तक कंपनी के खिलाफ कोई भी कड़ी (coercive) कार्रवाई नहीं की जाएगी।
यह आश्वासन उस याचिका पर हुई तात्कालिक सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें कंपनी ने अपने बरनाला स्थित यूनिट में हाल ही में हुई निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई को चुनौती दी है।
अपनी याचिका में ट्राइडेंट ने कहा कि अधिकारियों की कार्रवाई मनमानी है और विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन करती है। कंपनी ने अदालत से मांग की कि निर्धारित प्रक्रिया—जिसमें पूर्व सूचना और सुनवाई का अवसर शामिल है—का पालन किए बिना किसी भी प्रकार की कड़ी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।
याचिका में यह भी प्रार्थना की गई कि संबंधित कार्रवाई को रद्द किया जाए और औद्योगिक इकाई के संचालन को प्रभावित करने वाले किसी भी दंडात्मक कदम से सुरक्षा प्रदान की जाए।
कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनीषा गांधी ने दलील दी कि नियमों के अनुसार निरीक्षण से पहले पूर्व सूचना देना आवश्यक है और वर्तमान कार्रवाई में प्रक्रिया की निष्पक्षता का अभाव है। कंपनी ने इस कार्रवाई को “दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित” भी बताया।
वहीं बोर्ड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डी. एस. पटवालिया ने अदालत को आश्वस्त किया कि फिलहाल कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसे पीठ ने रिकॉर्ड में लिया।
अदालत ने इन दलीलों पर संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार और PPCB को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 4 मई 2026 को निर्धारित की गई है।