ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर रोक
रोहित गुप्ता
गुरदासपुर, 04 जून - माननीय आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन पंजाब के निर्देशों के तहत पंजाब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मीटर के दायरे में तथा शहरी क्षेत्रों में 50 मीटर के दायरे में स्कूल कैंटीन/टक शॉप/दुकानों या संस्थानों में बच्चों को किसी भी प्रकार का स्टिंग आदि या कोई अन्य एनर्जी ड्रिंक बेचने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर श्री दलविंदरजीत सिंह ने बताया कि यह प्रतिबंध आदेश 21 अप्रैल 2025 से एक वर्ष के लिए ग्रामीण स्कूल क्षेत्रों में 100 मीटर के दायरे में तथा शहरी स्कूल क्षेत्रों में 50 मीटर के दायरे में लागू रहेंगे।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इन आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे विक्रेता एफएसएसएआई के अधीन होंगे। उन्होंने लोगों से सरकार के नियमों का पालन करने तथा केवल स्वच्छ भोजन उपलब्ध करवाने के लिए कहा है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता न हो।
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