HP Cabinet Decisions: हिमाचल सरकार चलाएगी लॉटरी;
शहरी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण, शिक्षण संस्थानों में अनाथों के लिए सीट आरक्षित
शशिभूषण पुरोहित
शिमला, 31 जुलाई, 2025 :
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। इस उद्देश्य से पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को भी स्वीकृति दी गई है, जो आरक्षण सूची तैयार करने से पहले संबंधित वर्ग की जनसंख्या से संबंधित सटीक आंकड़े एकत्र करेगा।
इसके अलावा राज्य में लॉटरी संचालन प्रारंभ करने को भी मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त हुई।
मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितम्बर, 2025 तक आयोजित करने की सिफारिश की।
टीजीटी और जेबीटी पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में दो वर्ष की एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया।
राज्य के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों (जैसे आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों) में प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक सीट अनाथ बच्चों के लिए आरक्षित की जाएगी।
दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करने हेतु 290 अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
हिमाचल प्रदेश सचिवालय में पांच विधि अधिकारी (अंग्रेजी) और दो विधि अधिकारी (हिंदी) के पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कार्यालयों (भरमौर, पांगी और स्पीति) में तीन अनुसंधान अधिकारी के पद सृजित कर उन्हें भरने की स्वीकृति दी गई।
वर्षा जनित आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए भाड़ा सहायता देने के प्रस्ताव को पश्च प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की गई। राहत शिविरों में रह रहे परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में ₹5,000 और शहरी क्षेत्रों में ₹10,000 प्रतिमाह की दर से अधिकतम 6 माह तक किराया सहायता DBT के माध्यम से दी जाएगी।
डिस्टिलरी, बॉटलिंग और ब्रुअरी इकाइयों में अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए प्रत्येक इकाई में दो होम गार्ड्स और एक राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क अधिकारी की तैनाती की जाएगी। इन अधिकारियों का नियत अवधि पश्चात अनिवार्य स्थानांतरण भी होगा।
जिला कांगड़ा की 10 और बिलासपुर की 11 लघु खनिज खदानों की पुनः नीलामी को स्वीकृति दी गई। इससे ₹18.82 करोड़ का राजस्व, रोजगार के अवसर, और अवैध खनन पर नियंत्रण की संभावना है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में "पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद" का गठन होगा जो ₹50 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को 30 दिनों में प्रक्रिया में लाएगा।
हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) को निःशुल्क या रियायती यात्रा सुविधाओं के लिए "हिम बस कार्ड" जारी करने की अनुमति प्रदान की गई।
"हिमाचल सद्भावना लिगेसी मामलों के निवारण योजना, 2025 (चरण-II)" को 1 सितम्बर से 3 माह के लिए लागू किया जाएगा, जिससे लगभग 30,000 लंबित कर मामलों का निपटारा होगा। यह योजना 2020–21 तक के पेट्रोलियम उत्पादों पर राज्य वैट से संबंधित मामलों को भी शामिल करेगी।
अवैध निर्माण उपकरण वाहनों को नियमित करने के लिए एकमुश्त लिगेसी नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत वाहन स्वामी एकमुश्त कर व देय जुर्माने का 50% अदा कर पंजीकरण करा सकेंगे। नीति 3 माह तक प्रभावी रहेगी। अनुमानतः राज्य में 2,795 ऐसे वाहन हैं।
प्राविधिक शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उप-समिति की रिक्त सरकारी भवनों के उपयोग संबंधी सिफारिशों को मंजूरी दी गई। चरणबद्ध ढंग से इन भवनों को उपयोग में लाया जाएगा। इसके लिए एक नोडल एजेंसी नामित की जाएगी, जो विभागों, बोर्डों और निगमों को भवन आवंटित करेगी।
सोलन नगर निगम क्षेत्र में जल शक्ति विभाग की दरों के अनुरूप जल शुल्क दरें समान करने का निर्णय लिया गया, जिससे हजारों जल उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
हमीरपुर जिले की नादौन नगर परिषद से वार्ड 8 के स्टेडियम अमातर और पंचायत घर बेला क्षेत्र को हटाने का निर्णय लिया गया।
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