Himachal Floods : Supreme Court : CS Meeting : आपदाओं पर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी से हिला सिस्टम, मुख्य सचिव ने 14 विभागों के साथ कल बुलाई अहम बैठक
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 06 अगस्त 2025 :
प्राकृतिक आपदाओं पर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद हिमाचल में सरकारी सिस्टम में हलचल हुई है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने 7 अगस्त को इस मामले पर बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें कुल 14 विभागों को तलब किया गया है।
इन सभी को इनसे संबंधित मामलों पर जवाब लाने को भी कहा है। इन विभागों में राजस्व, उद्योग, टीसीपी, शहरी विकास, टूरिज्म, ऊर्जा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, पीडब्यूडी, जलशक्ति विभाग, कृषि और बागबानी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट बोर्ड, एनएचएआई के रीजनल ऑफिसर और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव शामिल हैं। इस केस में मुख्य सचिव ने 25 अगस्त, 2025 से पहले सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर करना है।
राज्य की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी का रिस्पांस क्या होना चाहिए? यह इस बैठक में तय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिसटीन होटल एंड रिजॉट्र्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम हिमाचल सरकार मामले में चेतावनी भरा फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में हर साल आ रही प्राकृतिक आपदाओं पर राज्य के भविष्य को लेकर चेतावनी दी थी। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को जनहित याचिका में कन्वर्ट कर दिया है।
अब इस केस की सुनवाई 25 अगस्त को तय की गई है। जस्टिस जीवी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने सवाल खड़े किए हैं कि यही हाल रहा तो हिमाचल प्रदेश देश के नशे से गायब हो जाएगा। भगवान न करे ऐसा हो। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए इंसान जिम्मेदार है, क्योंकि पर्यावरण और परिस्थितिकी की कीमत पर राजस्व अर्जित नहीं किया जा सकता। (SBP)
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