फरीदकोट में बाल विवाह सफलतापूर्वक रोका, 16 साल की बच्ची को बचाया: डॉ. बलजीत कौर
Babushahi Bureau
चंडीगढ़ | 13 अगस्त 2025 — फरीदकोट जिले के गांव संग्रहूर (सादिक) में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का प्रस्तावित बाल विवाह जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) और बाल कल्याण समिति (CWC) की त्वरित कार्रवाई से रुकवा दिया गया। यह कदम चाइल्ड हेल्पलाइन से मिली शिकायत के बाद उठाया गया।
मंत्री ने टीम की सराहना की
पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कार्रवाई में शामिल सभी अधिकारियों और विभागों की तारीफ की। उन्होंने कहा — "नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बाल सुरक्षा कानूनों का सख्ती से पालन जरूरी है।"
किशोर न्याय अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई
डॉ. कौर के मुताबिक, यह कार्रवाई किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत की गई। बच्ची को CWC के सामने पेश किया गया, जहां उसकी काउंसलिंग की गई और जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए।
माता-पिता ने दी जिम्मेदारी की गारंटी
बच्ची को माता-पिता के हवाले इस शर्त पर किया गया कि वे उसकी सुरक्षा, शिक्षा और तंदरुस्ती का पूरा ध्यान रखेंगे। जिला प्रशासन उसकी स्थिति पर नियमित निगरानी और फॉलो-अप करता रहेगा।
‘बाल विवाह मुक्त पंजाब’ का लक्ष्य
डॉ. बलजीत कौर ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार की ‘बाल विवाह मुक्त पंजाब’ की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए पूरे राज्य में जागरूकता फैलाने, रोकथाम सुनिश्चित करने और कानूनों का सख्ती से पालन करने की व्यवस्था लगातार मजबूत की जा रही है, ताकि हर बच्चे का बचपन सुरक्षित और सुनहरा हो सके।
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