Punjab में 14 दिसंबर को नहीं मिलेगी शराब, चुनाव के चलते 'Dry Day' किया गया घोषित
Babushahi Bureau
चंडीगढ़, 12 दिसंबर, 2025: पंजाब में होने वाले जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों (Zila Parishad and Block Samiti Elections) को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने 14 दिसंबर को 'ड्राई डे' (Dry Day) घोषित किया है। राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, पंजाब के आबकारी आयुक्त (Excise Commissioner) जितेंद्र जोरवाल (आईएएस) ने गुरुवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के तहत, मतदान वाले दिन संबंधित क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध (Ban) रहेगा।
कब से कब तक लागू रहेगी रोक?
जारी किए गए आदेशों के मुताबिक, यह 'ड्राई डे' 14 दिसंबर, 2025 को रात 12:00 बजे (00.00 hours) से शुरू होगा और अगले दिन यानी 15 दिसंबर, 2025 को सुबह 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस समयावधि के दौरान शराब के ठेके, होटल, रेस्तरां और क्लबों में शराब परोसने या बेचने की अनुमति नहीं होगी।
किन इलाकों में रहेगा असर?
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश पंजाब राज्य की उन सभी जिला परिषदों और पंचायत समितियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों के राजस्व क्षेत्रों में लागू होगा, जहां चुनाव हो रहे हैं। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों को पूरी सख्ती यानी 'लेटर एंड स्पिरिट' में लागू किया जाए, ताकि मतदान प्रक्रिया में किसी भी तरह का व्यवधान न आए।
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