Manali -Sarchu Road : मनाली-सरचू रोड पर इन दिनों बंद रहेगा यातायात, रात 9:30 से सुबह 5:30 बजे तक अस्थायी प्रतिबंध, देखें रिपोर्ट
बाबूशाही ब्यूरो
कुल्लू, 12 दिसंबर 2025 : जिला दण्डाधिकारी कुल्लू, तोरुल एस. रवीश ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत
जनहित में आदेश जारी करते हुए मनाली–सरचू सड़क पर दिनांक 14 तथा 15 दिसम्बर 2025 को रात 9:30 बजे से प्रातः 05:30 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए हैं।
बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन (BRO) द्वारा सूचित किया गया है कि मनाली–सरचू मार्ग के किमी 0.600, किमी 0.800 और किमी 1.100 पर मानसून से क्षतिग्रस्त हिस्सों की री–सर्फेसिंग का कार्य उपरोक्त तिथियों में रात्रि समय के दौरान किया जाएगा। कार्य को सुरक्षित और सुचारू रूप से पूरा करने के लिए इस अवधि में मार्ग को बंद रखना आवश्यक है।
उपमंडलाधिकारी मनाली तथा उपमंडलीय पुलिस अधिकारी मनाली द्वारा भी इस कार्य हेतु रात्रि यातायात प्रतिबंध की अनुशंसा की गई है।
जारी आदेश में निम्नलिखित प्रावधान सुनिश्चित किए जाएंग। कार्यस्थल के दोनों सिरों पर पर्याप्त चेतावनी संकेत एवं बैरिकेडिंग BRO द्वारा स्थापित की जाएगी। एम्बुलेंस, पुलिस, फायर टेंडर सहित सभी आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर अनुमति दी जाएगी।
कार्यस्थलों पर पूर्ण प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक कुल्लू उपरोक्त अवधि में यातायात विनियमन एवं आदेश के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा। (SBP)
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