Delhi-NCR में फिर GRAP-3 लागू, इन कामों पर रहेगी पाबंदी
Babushahi Bureau
नई दिल्ली, 13 दिसंबर, 2025: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (Delhi-NCR) एक बार फिर जहरीली धुंध की चपेट में आ गए हैं। शनिवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के 400 के पार यानी 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचते ही केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने तत्काल प्रभाव से ग्रैप-3 (GRAP-3) लागू कर दिया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने निर्माण कार्यों, पुरानी गाड़ियों और स्कूलों को लेकर कई सख्त पाबंदियां लगा दी हैं।
वजीरपुर और आनंद विहार में हालात सबसे खराब
शनिवार सुबह दिल्ली के लोग जब सोकर उठे, तो शहर धुंध की मोटी चादर में लिपटा हुआ था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI सुबह 8 बजे 393 दर्ज किया गया, जो बाद में बढ़कर 394 के करीब पहुंच गया।
सबसे भयावह स्थिति वजीरपुर इलाके की रही, जहां AQI 443 दर्ज किया गया। इसके अलावा आनंद विहार (436), अशोक विहार (435) और आईटीओ (425) जैसे इलाके भी रेड जोन में रहे। दृश्यता (Visibility) कम होने से सड़कों पर भी इसका असर देखने को मिला।
ग्रैप-3 लागू होने से क्या बदला? (New Restrictions)
प्रदूषण के इस खतरनाक स्तर को देखते हुए CAQM ने तत्काल प्रभाव से कड़े कदम उठाए हैं। जानिए अब दिल्ली-एनसीआर में क्या खुला रहेगा और क्या बंद:
1. निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध (Construction Ban): धूल को नियंत्रित करने के लिए सभी गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस (Demolition) गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसमें खुदाई, वेल्डिंग, पेंटिंग, टाइल लगाना और सीमेंट-रेत की ढुलाई शामिल है। रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट्स और पत्थर तोड़ने वाली मशीनें (Stone Crushers) भी बंद रहेंगी।
(छूट: मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, अस्पताल और रक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स काम जारी रख सकेंगे)
2. गाड़ियों पर सख्त पहरा (Vehicle Restrictions): सड़कों पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाली लाइट मोटर व्हीकल्स (4 पहिया) के दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में प्रवेश और चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसके अलावा, दिल्ली में पुराने डीजल मालवाहक वाहनों (Goods Vehicles) की एंट्री भी बैन रहेगी, केवल आवश्यक वस्तुओं (Essential Goods) की सप्लाई करने वाले वाहनों को ही छूट मिलेगी।
3. स्कूल और ऑफिस (Schools & Offices): बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए कक्षा 5 तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड (Hybrid Mode) यानी ऑनलाइन क्लास का विकल्प देने को कहा गया है।
यह फैसला माता-पिता पर होगा कि वे बच्चों को स्कूल भेजें या ऑनलाइन पढ़ाएं। वहीं, सरकारी और निजी दफ्तरों को सलाह दी गई है कि वे 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) दें या ऑफिस टाइमिंग में बदलाव करें।
4. अन्य उपाय (Other Measures): पूरे एनसीआर में खनन गतिविधियों (Mining Activities) पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सड़कों से धूल हटाने के लिए मशीनों से सफाई और पानी के छिड़काव (Water Sprinkling) को तेज कर दिया गया है। साथ ही, सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे।
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