HC के हस्तक्षेप से चरणजीत कौर का नामांकन स्वीकार; अब लड़ सकेंगी जिला परिषद चुनाव
Babushahi Bureau
अमृतसर (पंजाब), 13 दिसंबर, 2025: जिला परिषद आम चुनाव-2025 (Zila Parishad General Elections–2025) के चल रहे घटनाक्रम में एक बड़ा मोड़ आया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) के हस्तक्षेप के बाद, अमृतसर जिले के जोन नंबर 17 (टांगरा) से उम्मीदवार चरणजीत कौर का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। इससे पहले उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
क्यों रद्द हुआ था नामांकन?
चरणजीत कौर ने रिट याचिका दायर कर 5 दिसंबर को रिटर्निंग ऑफिसर (Returning Officer) द्वारा उनका नामांकन खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। दरअसल, एक अन्य उम्मीदवार अमरजीत कौर बीबी ने आपत्ति जताई थी कि चरणजीत कौर पर एक सहकारी समिति का बकाया है।
इस शिकायत और सहायक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के आधार पर, उन्हें 'डिफॉल्टर' मानते हुए पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 208 के तहत उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था।
हाईकोर्ट ने क्या कहा? (Court's Observation)
चरणजीत कौर ने अदालत में दलील दी थी कि उनके पास संबंधित सोसाइटी से 3 दिसंबर, 2025 का 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' (No Dues Certificate) मौजूद है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि जब किसी देनदारी का भुगतान कर दिया गया हो और 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' जारी हो चुका हो, तो उसे बिना किसी कारण बताओ नोटिस (Show-cause Notice) या सुनवाई का मौका दिए बिना वापस लेना या रद्द करना पहली नजर में अनुचित (Unjustified) है।
अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर को याचिकाकर्ता की पात्रता पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।
RO ने जारी किए आदेश
हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम एवं रिटर्निंग ऑफिसर (जिला परिषद, अमृतसर) सुरिंदर सिंह (PCS) ने एक विस्तृत आदेश (Speaking Order) जारी कर चरणजीत कौर के नामांकन पत्र को स्वीकार कर लिया है। इस आदेश के बाद अब चरणजीत कौर औपचारिक रूप से जोन नंबर 17, टांगरा से जिला परिषद का चुनाव लड़ सकेंगी।
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