सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब केसरी ग्रुप को अंतरिम राहत दी, पंजाब सरकार की प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक
बाबूशाही नेटवर्क
नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2026: सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब केसरी अखबार ग्रुप को अंतरिम राहत दी और प्रकाशन के प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ पंजाब सरकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी।
लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, ग्रुप की याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला अभी लंबित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए आदेश दिया कि अखबार का प्रिंटिंग प्रेस हाई कोर्ट के फैसले के अधीन बिना किसी रुकावट के काम करता रहेगा। यह अंतरिम आदेश हाई कोर्ट का फैसला आने तक और उसके बाद एक हफ्ते तक जारी रहेगा ताकि पक्षकार अपील के लिए कानूनी रास्ते अपना सकें।
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