DA मामला: HC ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया, 30 अक्टूबर तक जवाब मांगा
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 12 अक्टूबर, 2026: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाया महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े एक मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से जुड़ी कार्यवाही में सरकार से जवाब मांगा है।
जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज के सामने हुई सुनवाई के दौरान, पंजाब के मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) के बारे में जानकारी मांगी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील चेतन मित्तल ने बताया कि पंजाब में लगभग आठ लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने बकाया DA के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं।
मुख्य सचिव ने कोर्ट को बताया कि हलफनामा दाखिल करने से पहले उन्हें SLP की स्थिति के बारे में 'एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड' से जानकारी लेनी होगी। उन्होंने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही से जुड़े मामले पर जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय भी मांगा।
कोर्ट ने पंजाब सरकार को 30 अक्टूबर या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब इस मामले पर आगे की सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।
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