चपरासी से यौन शोषण मामले में HCS पर FIR दर्ज
चंडीगढ। चपरासी से यौन शोषण मामले में हांसी के HCS अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था. इसके बाद अब hcs के खिलाफ सिविल लाइन हिसार में अलग-अलग धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. बताया जा रहा है कि प्रारंभिक जांच में hcs पर लगाए आरोप सही पाए गए थे. इस केस में जल्द ही अनुसूचित आयोग की टीम की भी एंट्री हो सकती है. हिसार एएसपी राजेश कुमार ने जानकारी दी कि शिकायत डाक के माध्यम से मिली थी. मामले से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है. वीडियो की जांच की जा रही है. कुलभूषण बंसल के खिलाफ 377 IPC, 506 IPC, एससी एसटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है. घटनास्थल और समय का पता लगाया जा रहा है. घटना की जानकारी के बाद ही गुरुवार रात को एचसीएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था. इसके लिए एक आदेश जारी किया गया था. आदेश में कहा गया था कि हिसार के हांसी में तैनात कुलभूषण बंसल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है. सस्पेंशन के दौरान वह चंडीगढ़ में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में सेवाएं देंगे. Hcs कुलभूषण बंसल पर दलित समाज के मेल कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. पीड़ित ने SC आयोग, CM विंडो, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश को लिखित शिकायत भेजकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की थी. फतेहाबाद के एक कर्मचारी ने एसडीएम पर यौन शोषण का आरोप लगाया. कर्मचारी का आरोप है कि एडीएस कुलभूषण उसे घर पर बुला कर मसाज करवाता था.
Hcs कुलभूषण बंसल पर एक दलित कर्मचारी ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसमें यह कहा गया कि एसडीएम ने उसे घर पर बुलाकर मसाज करवाने के लिए दबाव डाला। इस घटना के बाद ही एसडीएम को निलंबित कर दिया गया था, और अब उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 (अस्वीकृत शारीरिक संबंध), 506 (धमकी देना) और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।यह मामला प्रशासनिक और कानूनी दृष्टि से संवेदनशील है, और इसका उचित तरीके से समाधान किया जाना चाहिए ताकि आरोपित को कड़ी सजा मिल सके और पीड़ित को न्याय मिल सके।
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