Himachal Pradesh Breaking : DC मंडी के खिलाफ मंत्री यादविंदर सिंह गोमा ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस, जानें मामला
शशिभूषण पुरोहित
शिमला/मंडी, 30 जनवरी 2026: हिमाचल प्रदेश सरकार में आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंदर सिंह गोमा ने मंडी जिला उपायुक्त अपूर्व देवगन के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन (Privilege Motion) का नोटिस सौंपा है।
मामला मंडी में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान तय सरकारी प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने से जुड़ा है।मंत्री गोमा ने अपने नोटिस में आरोप लगाया है कि 25 जनवरी को मंडी आगमन के दौरान उपायुक्त न तो स्वयं उपस्थित थे और न ही उनकी ओर से किसी प्रकार की पूर्व सूचना दी गई और न ही कोई वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था की गई। मंत्री का कहना है कि यह आचरण न केवल स्थापित सरकारी प्रोटोकॉल के विपरीत है, बल्कि एक संवैधानिक पद पर आसीन मंत्री की गरिमा के भी प्रतिकूल है।
प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप
मंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति और उनके स्वागत को लेकर स्पष्ट प्रशासनिक दिशा-निर्देश होते हैं। ऐसे में उपायुक्त स्तर के अधिकारी का अनुपस्थित रहना और बिना सूचना व्यवस्था न करना, प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है।
विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग
यादविंदर गोमा ने विधानसभा अध्यक्ष से इस मामले को विशेषाधिकार हनन के रूप में स्वीकार करते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मंत्री ने नोटिस में यह भी उल्लेख किया है कि यदि ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो भविष्य में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच कार्य-सामंजस्य प्रभावित हो सकता है।
राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा
मंत्री द्वारा दिए गए इस नोटिस के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब सभी की निगाहें विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर टिकी हैं कि इस नोटिस पर आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या उपायुक्त से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है।
नोटिस की प्रति के लिए यहां क्लिक करें : https://drive.google.com/file/d/12V83AhIIvtPsyxfDzTfnlH1z25OxHuBK/view?usp=drivesdk
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