अब चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव "गुप्त मतदान" की बजाय "हाथ उठाकर मतदान" से होगा; प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने दी मंजूरी
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 24 जून 2025:
चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चयन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इन पदों के लिए गुप्त मतदान (Secret Ballot) की बजाय हाथ उठाकर मतदान (Show of Hands) के जरिए चुनाव किया जाएगा। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इस संशोधन को औपचारिक मंजूरी दे दी है।
यह बदलाव "चंडीगढ़ नगर निगम (कार्य-प्रक्रिया और संचालन) विनियम, 1996" के विनियम 6 में संशोधन के रूप में किया गया है। प्रशासक श्री कटारिया ने कहा कि यह प्रणाली नगर निगम की चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाएगी और जनप्रतिनिधियों की भूमिका को और अधिक उत्तरदायी और स्पष्ट करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे निगम की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनविश्वास भी बढ़ेगा।
इस प्रस्ताव को नगर निगम के सदन में पारित किया गया था और फिर अनुमोदन के लिए प्रशासक को भेजा गया था। यह संशोधन पंजाब नगर निगम अधिनियम 1976 की धारा 398 (2) के अंतर्गत किया गया है, जिसे चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1994 द्वारा चंडीगढ़ में लागू किया गया है।
अब तक मेयर चुनाव गुप्त मतदान से होते रहे हैं, जिसमें पार्षदों को अपने मत को गुप्त रखना होता था। इस प्रक्रिया को लेकर कई बार राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए थे और पारदर्शिता की मांग की थी। नई व्यवस्था से पार्षदों की सार्वजनिक भूमिका और जवाबदेही तय होगी।
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