चंडीगढ़ मेयर चुनावों में अब होगा ‘हाथ उठाकर मतदान’, गुप्त बैलट प्रणाली खत्म
प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने नगर निगम विनियम में संशोधन को दी मंजूरी, पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 25 जून 2025:
चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव अब गुप्त मतदान (सीक्रेट बैलट) की बजाय ‘शो ऑफ हैंड्स’ यानी हाथ उठाकर मतदान प्रणाली से होंगे। प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने ‘चंडीगढ़ नगर निगम (कार्य-प्रक्रिया और संचालन) विनियम, 1996’ के नियम 6 में संशोधन को अपनी स्वीकृति दे दी है।
यह निर्णय लोकतांत्रिक पारदर्शिता बढ़ाने और क्रॉस-वोटिंग व खरीद-फरोख्त पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। संशोधन को चंडीगढ़ नगर निगम की सदन बैठक में पारित किया गया था, जिसे अब औपचारिक मंजूरी मिल गई है।
पृष्ठभूमि: पिछले साल का विवाद बना बदलाव की वजह
जनवरी 2024 के मेयर चुनावों में गुप्त मतदान प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगे थे। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर बैलट पेपर के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा था। इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसने अंततः AAP उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया।
इस घटना के बाद AAP और कांग्रेस ने चुनावों में पारदर्शिता लाने के लिए ‘शो ऑफ हैंड्स’ प्रणाली लागू करने की मांग की थी।
प्रशासक गुलाब चंद कटारिया का बयान:
“नई प्रणाली से चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होगी। जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही बढ़ेगी और जनता का लोकतंत्र में विश्वास मजबूत होगा।”
कांग्रेस ने किया स्वागत, एंटी डिफेक्शन कानून की मांग दोहराई
चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सांसद मनीष तिवारी और पार्टी लंबे समय से इस सुधार की मांग कर रहे थे।
“यह फैसला न केवल राजनीति को स्वच्छ बनाएगा, बल्कि नगर निगम की विश्वसनीयता भी बढ़ाएगा। साथ ही, अब समय आ गया है कि चंडीगढ़ में दलबदल विरोधी कानून को भी लागू किया जाए।”
2026 से होंगे नए नियम लागू
यह संशोधित नियम 2026 में होने वाले अगले मेयर चुनाव से प्रभावी होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पार्षदों द्वारा पार्टी लाइन से हटकर वोट देने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
चंडीगढ़ नगर निगम में दल-बदल की घटनाएं अब तक बार-बार विवादों की वजह बनती रही हैं। नई व्यवस्था उस पर एक हद तक अंकुश लगा सकती है।
मुख्य तथ्य संक्षेप में:
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अब मेयर चुनाव गुप्त मतदान की बजाय ‘हाथ उठाकर’ होंगे।
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2024 के विवादित चुनाव के बाद लाया गया यह संशोधन।
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नियम 6 में बदलाव को प्रशासक की स्वीकृति।
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बदलाव 2026 के मेयर चुनावों से लागू होंगे।
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कांग्रेस और AAP की लंबे समय से थी यह मांग।
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