पंचकूला: छात्रों से चाकू की नोक पर ₹1400 ट्रांसफर और आईफोन लूटने वाले दो दोषियों को 7 साल की सजा
बाबूशाही ब्यूरो
पंचकूला, 6 जून:। पंचकूला जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2022 में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों से चाकू की नोक पर लूट करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7 साल की कठोर सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला सेशन जज वेदप्रकाश सिरोही की अदालत ने सुनाया।
मामले में सरकारी वकील आकाश तंवर ने जानकारी दी कि घटना 17 फरवरी 2022 की है, जब कुछ छात्र अपनी जिप्सी में पिंजौर से नयागांव जा रहे थे। इस दौरान खेड़ा गांव के पास बाइक सवार दो युवकों ने उनकी गाड़ी रोककर चाकू दिखाया। आरोपियों ने पहले छात्रों से मोबाइल का पासवर्ड लिया, फिर गूगल पे के जरिए ₹1400 अपने खाते में ट्रांसफर कराए और छात्रों का आईफोन लेकर फरार हो गए।
छात्रों की शिकायत पर पिंजौर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान दोनों आरोपियों – कुलदीप और सुलखन – को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटा गया आईफोन भी बरामद कर लिया।
अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों को दोषी करार देते हुए निम्नलिखित सजाएं सुनाई:
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IPC धारा 397 (जानलेवा हथियार से डकैती): 7 साल कठोर कारावास
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IPC धारा 392 (लूट): 5 साल की सजा व ₹5000 जुर्माना
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IPC धारा 341 (गलत तरीके से रास्ता रोकना): 1 माह की सजा
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IPC धारा 506 (आपराधिक धमकी): 6 माह की सजा
सरकारी वकील आकाश तंवर ने बताया कि अदालत के इस फैसले से समाज में यह सख्त संदेश जाएगा कि इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देने वालों को सजा से नहीं बख्शा जाएगा।
“कोर्ट के इस फैसले से समाज में एक स्पष्ट संदेश गया है कि चाकू की नोक पर किसी को डराकर लूटपाट करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। यह कानून का सम्मान और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा है।”
– आकाश तंवर, सरकारी वकील, पंचकूला जिला अदालत.
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