NCSC ने लेक्चरर भर्ती में SC कोटा न देने की तरुण चुघ की शिकायत पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया
बाबूशाही नेटवर्क
नई दिल्ली, 6 सितंबर, 2026 (ANI): नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स (NCSC) को शनिवार को BJP सांसद तरुण चुघ से एक शिकायत मिली। इसमें कहा गया है कि पंजाब शिक्षा विभाग में लेक्चरर की भर्ती में आरक्षण नीति को लागू नहीं किया गया है।
शिकायत में कहा गया है कि पंजाब शिक्षा विभाग द्वारा निकाली गई 1,013 लेक्चरर पोस्ट की भर्ती प्रक्रिया में अनुसूचित जाति (SC) के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
आरोप है कि कई विषयों (जैसे पंजाबी, कॉमर्स, गणित, भौतिकी, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल आदि) में आरक्षण के नियमों और तय रोस्टर सिस्टम का ठीक से पालन नहीं किया गया है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, कमीशन ने इस मामले की जांच करने का फैसला किया है। इस संबंध में, पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर मामले की सच्चाई, आरोपों पर की गई कार्रवाई और सभी संबंधित रिकॉर्ड (भर्ती नोटिफिकेशन और आरक्षण रोस्टर सहित) कमीशन को सौंपें।
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स ने यह भी साफ किया है कि अगर तय समय सीमा के भीतर जवाब नहीं मिलता है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत सिविल कोर्ट की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है और व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी कर सकता है।
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स के चेयरमैन किशोर मकवाना ने कहा कि लेक्चरर पोस्ट की भर्ती प्रक्रिया में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ न देना बहुत गंभीर मामला है।
उन्होंने कहा कि कमीशन अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और सरकारी सेवाओं में आरक्षण के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कमीशन न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानून के अनुसार सभी जरूरी कदम उठाएगा। (ANI)
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