चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 5 अक्तूबर को अवकाश की करी घोषणा
चंडीगढ़, 25 सितम्बर 2025।
हरियाणा में आगामी 05 अक्तूबर 2024 (शनिवार) को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ प्रशासन, इसके बोर्ड, निगम, संस्थान, उद्योग, कारखाने, निजी क्षेत्र और दुकानों के अंतर्गत काम करने वाले सभी पंजीकृत मतदाताओं/कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश देने का फैसला किया है।
यह उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के दायरे में आते हैं, ताकि चुनाव में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाया जा सके।
इसके अतिरिक्त, औद्योगिक दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी(1) के तहत सवेतन अवकाश के हकदार होंगे, जिससे उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति मिलेगी।
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