चुनाव आयोग का अब तक का सबसे बड़ा 'सफाई' अभियान, एक ही झटके में 344 राजनीतिक पार्टियां OUT, पढ़ें पूरी खबर
Babushahi Bureau
नई दिल्ली | 10 अगस्त, 2025 : चुनाव आयोग (EC) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 344 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को अपनी सूची से हटा दिया है। आयोग ने यह कदम इन दलों द्वारा नियमों का लगातार उल्लंघन करने और जांच में अपने पते पर मौजूद न पाए जाने के बाद उठाया है।
क्यों और कैसे हुई यह कार्रवाई?
यह पूरी कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत की गई है, जिसके नियमों का ये दल पालन नहीं कर रहे थे। चुनाव आयोग ने इसी साल जून में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को 345 ऐसी पार्टियों की जांच करने का निर्देश दिया था।
जब इन पार्टियों के पंजीकृत पतों का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) किया गया, तो पता चला कि ज्यादातर पार्टियाँ अपने दिए गए पते पर मौजूद ही नहीं थीं। साथ ही, इन दलों ने 2019 के बाद से कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था।
सभी दलों को कारण बताओ नोटिस भेजकर जवाब देने का मौका दिया गया था। संतोषजनक जवाब न मिलने पर आयोग ने 344 दलों को डीलिस्ट करने का अंतिम फैसला लिया।
क्या हैं राजनीतिक दलों के लिए जरूरी नियम?
किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव आयोग में पंजीकृत रहने के लिए कुछ मुख्य शर्तें पूरी करनी होती हैं:
1. सही जानकारी: पार्टी को अपने पंजीकृत पते और सभी पदाधिकारियों की सही और अपडेटेड जानकारी आयोग को देनी होती है।
2. चुनाव लड़ना अनिवार्य: किसी भी पार्टी को अपनी मान्यता बनाए रखने के लिए लगातार 6 साल के भीतर कोई न कोई चुनाव लड़ना अनिवार्य है।
MA
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