Sarabjit Kaur केस में पाकिस्तानी वकील ने किया बड़ा खुलासा! जानें 'जत्थे' से 'फरार' होने की पूरी कहानी
Babushahi Bureau
लाहौर/कपूरथला, 18 नवंबर, 2025 : पंजाब के कपूरथला से सिख जत्थे के साथ पाकिस्तान जाकर 'गायब' होने वाली सरबजीत कौर के मामले में एक पाकिस्तानी वकील ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पाकिस्तानी वकील अहमद हसन पाशा (Ahmed Hassan Pasha) ने बताया कि सरबजीत की यह पूरी यात्रा "सुनियोजित" (pre-planned) थी। उसने बताया कि सरबजीत का प्रेमी नासिर (Nasir) उसे लेने के लिए पहले से ही श्री ननकाना साहिब (Nankana Sahib) में मौजूद था।
"9 साल से सोशल मीडिया पर चल रही थी बात"
वकील पाशा ने बताया कि नासिर (Nasir) निकाह से कई दिन पहले ही उनके पास आ गया था। नासिर (Nasir) ने कहा था कि उसकी एक दोस्त भारत से आ रही है, जिसे पाकिस्तान (Pakistan) में "कानूनी सहायता" और "शरण" की जरूरत है, जिसके लिए नासिर (Nasir) ने वकील की फीस भी एडवांस में दे दी थी।
वकील के मुताबिक इसके बाद 5 अक्टूबर को नासिर (Nasir) और सरबजीत (Sarabjit) उसके चैंबर में आए। नासिर ने बताया, "वह (सरबजीत) ननकाना साहिब (Nankana Sahib) मत्था टेकने आई थी, मैं उसे वहां से ले आया हूं। हम एक-दूसरे को नौ साल से जानते हैं और सोशल मीडिया पर लंबे समय से बात कर रहे हैं।"
धर्म बदलकर किया 'कोर्ट मैरिज'
वकील पाशा (Pasha) ने बताया कि नासिर (Nasir) ने कहा कि वे दोनों एक दुसरे से शादी करना चाहते हैं। इस पर, वकील ने सरबजीत कौर (Sarabjit Kaur) को बताया कि एक मुसलमान से शादी करने के लिए पहले इस्लाम कबूल करना होगा।
वकील ने पूछा, "क्या धर्म परिवर्तन में कोई समस्या है?" सरबजीत (Sarabjit) ने कहा, "ना" इसके बाद वकील ने एक मौलवी को अपने चैंबर में बुलाया और पहले धर्म परिवर्तन कराया और फिर कोर्ट मैरिज का इंतजाम किया।
गहने लेकर आई थी सरबजीत
पाकिस्तानी वकील ने यह भी खुलासा किया कि सरबजीत कौर पंजाब से निकलने से से पहले ही शादी की पूरी तैयारी करके आई थीं। वह अपने सारे गहने भी साथ लेकर आई थीं।
वीजा (Visa) खत्म होने की 'जल्दी' थी
वकील ने कहा कि जब उन्होंने सरबजीत के दस्तावेज देखे, तो पता चला कि उनका वीजा 13 नवंबर को एक्सपायर (expire) होने वाला था।
पाशा ने कहा, "शायद कुछ दिन में वीजा एक्सपायर होने के चलते वे दोनों निकाह करवाने की जल्दी में थे। यह निकाह वीजा एक्सपायर होने से पहले हुआ है, इसलिए पाकिस्तान (Pakistan) के कानून के अनुसार यह अवैध (illegal) नहीं है।"
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